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किसानों के लिए राहत भरी खबर : फसल ऋण की देय तिथि आगे बढ़ी, अब इस दिन तक जमा कर सकेंगे फसल ऋण

किसानों के लिए राहत भरी खबर : फसल ऋण की देय तिथि आगे बढ़ी, अब इस दिन तक जमा कर सकेंगे फसल ऋण

लोकमतचक्र डॉट कॉम।  
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में फसल ऋण की देय तिथि महीनेभर के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब किसान 31 मई तक ऋण जमा कर सकेंगे। पहले यह तारीख 30 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई थी। उपार्जन से संबंधित कृषकों को 2023 में ऋण दिया गया था।
किसानों को उपार्जित फसल की देय राशि प्राप्त होने में तकनीकी आदि कारणों से विलंब को दृष्टिगत रखते राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। ऐसे कृषक जिन्होंने निर्धारित ड्यू डेट 30 अप्रैल, 2024 तक समर्थन मूल्य पर अपने विभिन्न फसलों जैसे – गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि का विक्रय किया है और उन्हें उनके उपज विक्रय की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। उपार्जन की निर्धारित अंतिम तिथि तक फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन की निर्धारित ड्यू डेट 30 अप्रैल, 2024 को बढ़ाकर 31 मई, 2024 किया जाएगा।
सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तरता के संबंध में भी निर्देश जारी किये गए हैं। योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि (ड्यू डेट) 28 मार्च, 2024 को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2024 करने के आदेश सहकारिता विभाग ने प्रसारित किया हैं।

क्या है अल्पकालीन फसल ऋण योजना?
अल्पकालीन फसल ऋण योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह फसल ऋण (Crop Loan) उन किसानों को प्रदान किया जाता है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। यह ऋण कम समय के लिए खरीफ और रबी सीजन के लिए दिया जाता है इसलिए इसे अल्पावधि ऋण भी कहा जाता है। इस योजना के तहत किसान खरीफ और रबी खेती के लिए अपनी जरूरत के अनुसार ऋण ले सकते हैं। 

इस योजना के माध्यम से किसानों को खरीफ और रबी सीजन फसलों की खेती के लिए खेत में जुताई करने, बुवाई, निराई-गिड़ाई, खाद-उर्वरक, प्रत्यारोपण, फसल के लिए बीज खरीदना, कीटनाशक आदि जैसे कामों के लिए छोटी अवधि के लिए अलग-अलग राशि का अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता अल्पकालीन फसल ऋण
प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण (Crop Loan) उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण किसानों को प्रत्येक खरीफ और रबी सीजन फसलों के लिए दिया जाता है ताकि किसानों को अपने कृषि कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। राज्य शासन द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। किसानों द्वारा लिए गए ऋण का समय या समय से पूर्व भुगतान करने पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत और भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिससे किसानों को यह फसली ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वैसे तो यह ऋण प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर से दिया जाता है।

अल्पकालीन फसल ऋण योजना में किन किसानों को मिलता है ऋण
अल्पकालीन फसल ऋण योजना के अंतर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और छोटे फाईनेंस बैंकों के माध्यम किसानों को फसल ऋण (Crop Loan) प्रदान किया जाता है। योजना के तहत यह ऋण उन किसानों के लिए है जिनके पास राज्य में कृषि योग्य भूमि है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बड़े साहूकारों के उच्च ब्याज वाले ऋण से मुक्त कराना है। क्योंकि कई बार किसान अपने कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इस योजना के तहत, उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा केसीसी (KCC) ऋण योजना के तहत भी किसानों को प्रति फसल सीजन 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से अल्पकालीन लोन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, भारत सरकार कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू कर ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। इसके अलावा, ऋण की शीघ्र चुकौती के लिए किसानों को अतिरिक्त 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे यह ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज की प्रभावी दर से पड़ता है।

फसल ऋण के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
अल्पकालीन फसल ऋण योजना के अंतर्गत शून्य ब्याज प्रतिशत पर फसल ऋण (Crop Loan) के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनकर ऋण का आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इच्छुक किसान संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाकर सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही करवा कर ऋण हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन के इच्छुक किसान के पास संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्यता प्रमाण पत्र, कृषक की भूमि एवं बोई जाने वाली फसलों का विवरण आदि दस्तावेज होने चाहिए।

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