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सीईओ जनपद पंचायत पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड तो तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को चेतावनी दी कलेक्टर ने

सीईओ जनपद पंचायत पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड तो तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को चेतावनी दी कलेक्टर ने


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। कार्य में लापरवाही करने वाले चाहे कोई भी अधिकारी हो जिले के मुखिया कलेक्टर आदित्य सिंह उन्हें बिल्कुल भी बख्शने के मुड में नहीं है । ऐसे ही एक सीईओ जनपद पंचायत पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया तो वहीं दो तहसीलदार ओर दो नायब तहसीलदारों को चेतावनी जारी की है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम केे तहत नागरिकों को चिन्हित सेवाएं निर्धारित समय सीमा में देने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सेवाओं को समय सीमा में न देने पर दोषी अधिकारी पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा बलवान सिंह मवासे द्वारा 2 आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया। कलेक्टर आदित्य सिंह ने इन आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री मवासे पर कुल 5 हजार रूपये एकमुश्त शास्ति अधिरोपित की है। श्री मवासे को यह राशि सात दिवस की समय सीमा में चालान द्वारा जमा कराने के निर्देश दिये गये है।

इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आवेदन पर समय सीमा के बाद सेवाएं प्रदान करने पर नायब तहसीलदार हंडिया, नायब तहसीलदार टिमरनी, तहसीलदार रहटगांव व तहसीलदार टिमरनी को चेतावनी जारी की है। कलेक्टर महोदय की चेतावनी का अफसरों पर कितना असर होता है यह अगली समीक्षा में सामने आएगा।

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