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मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार को 28 मंत्रियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

● मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार को 28 मंत्रियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

● प्रजापति ने याचिका में कहा है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में 28 मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) का उल्लंघन है।

नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 28 मंत्रियों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस कांग्रेस नेता व पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति की याचिका पर मुख्यमंत्री से जवाब तलब किया है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। प्रजापति ने याचिका में कहा है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में 28 मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 164 (1ए) के मुताबिक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15 फीसद से ज्यादा नहीं हो सकती।
28 नए मंत्रियों के साथ राज्य में सीएम समेत मंत्रियों की कुल संख्या 34 है। राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 230 है। लेकिन कुल 206 सदस्य (अब 204) ही हैं। अगर कुल सदस्यों के हिसाब से देखा जाए तो 15 फीसद 34.5 हुआ। लेकिन मौजूदा सदस्यों के हिसाब से यह संख्या 30.9/31 होगी। इस तरह 34 मंत्री बनाना संविधान के नियमों का उल्लंघन है। प्रजापति ने चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी होने की पुष्टि की है।

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