पुलिस मुख्यालय ने बदले प्रतिनियुक्ति के नियम 8 साल बाद, आरक्षक से निरीक्षक तक के लिए बनी नई व्यवस्था
भोपाल - पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक की आंतरिक प्रतिनियुक्ति को लेकर मार्च 2013 में बनाए गये नियम बदल दिए हैं। आठ साल बाद बदले नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक कर्मचारी- अफसर की ओर से अपनी शाखा या इकाई से अनुशंसा सहित आवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजे जाएंगे। प्रशासन शाखा इन आवेदनों का परीक्षण करने के बाद प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी करेगा। उपनिरीक्षक अपनी परिवीक्षा अवधि के कम से कम पांच साल बाद प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए पात्र होंगे। आतंरिक प्रतिनियुक्ति पहली बार 3 साल के लिए दी जाएगी। इसके बाद प्रतिनियुक्ति पाने वाले की मूल शाखा और प्रतिनियुक्ति वाली शाखा के प्रमुखों की सहमति से एक साल अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद प्रशासन शाखा की अनुमति से विशेष प्रकरणों में एक साल की अवधि और बढाई जा सकती है। इसके बाद मूल ईकाई में वापस आना होगा। इसके बाद 3 साल तक प्रतिनियुक्ति नहीं दी जाएगी।
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