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रेत परिवहन करने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से रोक कर परेशान करने वाले अधिकारियों पर सरकार करेंगी कार्रवाई

रेत परिवहन करने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से रोक कर परेशान करने वाले अधिकारियों पर सरकार करेंगी कार्रवाई 


भोपाल
- रेत परिवहन करने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से रोक कर परेशान करने वाले अधिकारियों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी। 
एक जिले से दूसरे जिले में वैध रायल्टी लेकर रेत का परिवहन करने वाले वाहनों को रोकना अब पुलिस और प्रशासन के अफसरों को भारी पड़ेगा। ऐसा करने वाले अधिकारी, कर्मचारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

खनिज विभाग की जानकारी में आया था कि रेत खनिज के परिवहन के दौरान एक जिले से दूसरे जिले में रेत परिवहन किये जाने में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो रहाहै। इससे रेत खनिज के राजस्व प्राप्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खनिज विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश है कि वैध रॉयल्टी लेकर एक जिले से दूसरे जिले में रेत का परिवहन करने वालों को अनावश्क रुप से ना रोका जाए। ऐसे प्रकरण की जानकारी मिलने पर अनावश्यक रुप से रोकने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

भोपाल मॉडल पूरे प्रदेश में लागू

रेत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण की रोकथाम के लिए भोपाल संभाग में लागू व्यवस्था को मॉडल के रुप में सभी जिलों में लागू किया जाएगा। खनिज विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए है। अब इसके तहत ही अवैध खनन, परिवहन रोकने की कार्यवाही की जाएगी।

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