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विभाग की वेबसाइट पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं तो अवैध माना जाएगा खनिज परिवहन

विभाग की वेबसाइट पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं तो अवैध माना जाएगा खनिज परिवहन

भोपाल - खनिज विभाग ने कहा है कि विभागीय वेबसाइट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है। इसलिए जो ठेकेदार और वाहन मालिक खनिज का परिवहन टेÑक्टर, ट्राली, डंपर, ट्रक से कराते हैं वे अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर कराएं। ऐसा करने पर जुर्माने से भी बचने में मदद मिलेगी।

विभाग ने इसको लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वाहन मालिकों द्वारा खनिज का परिवहन अधिकांश टेक्टर-ट्रॉली, डंपर और ट्रक से होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ईटीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए सभी वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे विभाग की वेबसाइट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं। इतना ही नहीं, खनिज का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ईटीपी नहीं होने से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वाहनों के अवैध उत्खनन, परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्याधिक जुर्माने के रूप में राशि वसूल की जाती है। यह स्थिति रोकने के लिए खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैध ठेकेदार से ईटीपी प्राप्त कर खनिज पदार्थों का परिवहन किया जा सकता है।

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