प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारी के खिलाफ लंबे समय से बिना पूर्व अनुमति कार्यालय एवं कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिल रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर देवास द्वारा जांच प्रतिवेदन संभागायुक्त कार्यालय को भेजा गया था।
जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर संभागायुक्त ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किए। प्रशासन ने इसे शासकीय कार्यों में लापरवाही मानते हुए सख्त कदम बताया है। सूत्रों के अनुसार, निलंबन अवधि में संबंधित अधिकारी का मुख्यालय निर्धारित किया जाएगा तथा विभागीय जांच भी जारी रहेगी।

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