राज्य के आयुक्त कोष एवं लेखा विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय संयुक्त संचालकों एवं कोषालय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार जुलाई 2025 से राज्य कर्मचारियों को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था, जिसके एरियर भुगतान की प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है।
जारी निर्देशों में बताया गया है कि IFMIS-Payroll Admin के माध्यम से कर्मचारियों के एरियर का सत्यापन एवं भुगतान किया जाएगा। एरियर राशि को 6 समान किश्तों में क्रमशः मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक भुगतान किया जाएगा।
कोष एवं लेखा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रक्रिया पूर्ण करने तथा कर्मचारियों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



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