फसल कटाई को लेकर निर्देश जारी, हार्वेस्टर का पंजीयन अनिवार्य रूप से एसडीएम से करवाना होगा - जिला परिवहन अधिकारी
फसल कटाई को लेकर निर्देश जारी, हार्वेस्टर का पंजीयन अनिवार्य रूप से एसडीएम से करवाना होगा - जिला परिवहन अधिकारी
गेहूं की कटाई जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से करना होगा
हरदा - जिला परिवहन अधिकारी श्री जगदीश सिंह भील ने हरदा जिले के समस्त हार्वेस्टर संचालकों एवं अन्य राज्यों से आने वाले समस्त हार्वेस्टर संचालकों को सूचित किया है कि गेहूं एवं अन्य फसल की कटाई का समय आ गया है। सभी हार्वेस्टर संचालक एवं एजेंट अपने हार्वेस्टर के पंजीयन हेतु अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र खिरकिया, टिमरनी तथा हरदा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि फसल कटाई के पूर्व शासन के आदेशानुसार निर्देश जारी किए जा रहे है। जिसके चलते कटाई कार्य करने वालों को तकनीकी उपकरण जैसे भूसा बारीक करने वाली मशीन पहले से ही फिट होना चाहिए। प्रत्येक हार्वेस्टर में अग्नि शमन यंत्र होना अनिवार्य है तथा कलेक्टर श्री संजय गुप्ता के निर्देशानुसार गेहूं की कटाई जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से करना होगा। कोई भी हार्वेस्टर अधिक ऊंचाई से फसल काटते हुए पाया जावेगा, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। भूसा मशीन हार्वेस्टर के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। जिससे खेत में अपशिष्ट के रूप में निकलने वाले नरवाई नहीं बचेगी और आगजनी की घटना भी नहीं होगी।
हरदा जिले में पंजीकृत हार्वेस्टर वाहन स्वामी और मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले हार्वेस्टर संचालक को अपने-अपने वाहनों के साथ वाहन के आवश्यक दस्तावेज साथ में रखना अनिवार्य होगा। बिना पंजीयन के हार्वेस्टर संचालित करते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जावेगी।
खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन 25 एवं 27 फरवरी को
हरदा 23 फरवरी 2021/आयुक्त, खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल के आदेशानुसार और कलेक्टर श्री संजय गुप्ता के निर्देशन में 25 फरवरी 2021 को गाँधी चौक सिराली में तथा 27 फरवरी 2021 को लाल कुँआ, खिरकिया में खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
शिविर में किराना दुकान, होटल, मेडिकल स्टोर्स, दाल, चावल, अनाज विक्रेता, खाद्य पदार्थो के निर्माता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, पैकर्स, वेयर हाउस, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, शासकीय उचित मूल्य दुकान, शराब दुकान, कैंटीन, चाय दुकान, चाट फुल्की, फल, सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबा, टिफिन सेंटर, मीट/मटन विक्रेता, आइसक्रीम /कुल्फी /बर्फ विक्रेता, जनरल स्टोर्स (चाकलेट/बिस्कुट विक्रेता), मिठाई विक्रेता, तेल/गुड़/शक्कर विक्रेता, खाद्य पदार्थो का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर, दूध डेयरी, डिब्बे वाले दूध विक्रेता, फेरीवाले, दूध कलेक्शन सेंटर आदि ऐसे समस्त खाद्य व्यवसायी, जो खाद्य पदार्थो का विक्रय, वितरण, संग्रह, निर्माण, पैकिंग करते है , उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम- 2006 के अंतर्गत खाद्य लायसेंस/पंजीयन लेना अति आवश्यक है ।
जिन्होंने अभी तक खाद्य लायसेंस/पंजीयन नहीं लिया है, या लेने के पश्चात समय पर नवीनीकरण नही कराया है, या नवीनीकरण कराना है, वे सभी शिविर में आकर एमपी ऑनलाइन प्रतिनिधि को अपने दस्तावेज जमा कर लायसेंस/पंजीयन प्राप्त कर सकते है ।
पंजीयन हेतु दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, एक फोटो, मोबाइल नम्बर , मीट मटन विक्रेता हेतु नगर पालिका/ग्राम पंचायत की एनओसी अतिआवश्यक है । शिविर में जिला प्रशासन की कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए मास्क लगाकर आना जरूरी है।
कोई टिप्पणी नहीं