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नई गाइडलाइन जारी : शॉपिंग मॉल, जिम खुल सकेंगे, मंदिर में 6, शादी में 50 लोगों की अनुमति, रेस्टारेंट, क्लब 50 % के साथ छूट

नई गाइडलाइन जारी : शॉपिंग मॉल, जिम खुल सकेंगे, मंदिर में 6, शादी में 50 लोगों की अनुमति, रेस्टारेंट, क्लब 50 % के साथ छूट

दुकान, शोरूम खुलेंगे सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : राज्य शासन ने 16 जून से 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजोरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल खुल सकेंगे लेकिन एक समय में 6 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बंधन कारी होगा। आदेश में कहा गया है कि स्कूल/ कॉलेज/ शैक्षणिक/प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगे। सभी शासकीय, अशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय सुबह 9 से रात 8 बजे तक संचालित हो सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी इसी अवधि में खुल सकेंगे लेकिन 50% केपीसिटी के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन वहां दर्शकों की उपस्थिति नहीं रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी रेस्टोरेंट और क्लब 50% कैपेसिटी के साथ रात 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के सदस्यों को मिलाकर 50 लोग शामिल हो सकेंगे और इनकी सूची जिला प्रशासन को देना होगा। रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा जो शनिवार रात से सोमवार की सुबह तक होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।

👉🏻 एक नजर गाइडलाइन पर -

1/ सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

2/ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।

3/ सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा ।

4/ समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय, निगम मण्डल के कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें।

5/ समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगें शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। तथापि सभी सिनेमा घर थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे ।

6/समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगीं।

7/ जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 08.00 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें ।

8/ समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।

9/ समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें।

10/ विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

11/ अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

 12/ रूल ऑफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

13/ अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intra state) माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्वाध रहेगा।

14/ जिन ग्रामों में कोविड-19 के active cases पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के Micro containment zone / Containment zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (guidelines) के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगीं।

15/ पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

16 / पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

17/ परिशिष्ट-1 में संलग्न कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) का पालन समस्त जन करें, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान सतत् चलाया जावे।

18 जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकोल का जिला में पालन सुनिश्चित करावे तथा इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

19/ उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगें। उपरोक्त दिशा निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें। कृपया दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

इन पर भी देना होगा ध्यान

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