Breaking News

पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक नहीं, 3 जनवरी को हाई कोर्ट में होगी आरक्षण को चुनौती देने पर सुनवाई

पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक नहीं, 3 जनवरी को हाई कोर्ट में होगी आरक्षण को चुनौती देने पर सुनवाई

भोपाल

 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों पर रोक को लेकर याचिका दायर करने वालों को एक बार फिर झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दी गई चुनौती याचिका पर सुनवाई नए साल में तीन जनवरी को होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि इस पर आफ्टर विंटर वेकेशन सुनवाई की जाएगी। इसके लिए तीन जनवरी तारीख तय की गई है। इसके बाद यह साफ हो गया है कि अब पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए भराए जा रहे नामांकन के पहले इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छह जनवरी को पहले चरण का चुनाव है। इसलिए अब चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी और कोर्ट का फैसला आने तक चलती रहेगी।

याचिकाकर्ता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटैल ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई नहीं की। इसलिए इस मामले को लेकर पुनः सीनियर अधिवक्ता विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में भी पहले ग्वालियर और फिर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी जिस पर ग्वालियर खंडपीठ और जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जबलपुर में 9 दिसंबर को हुई सुनवाई के उपरांत याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सक्रिय हुए थे। इसको लेकर 7 दिसंबर को ही इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसकी सुनवाई टलती रही थी। गुरुवार को इस मामले में 5वीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की थी।

कोई टिप्पणी नहीं