Breaking News

सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली करने संबंधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली करने संबंधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि ऐसी समस्त सरकारी अथवा निजी संपत्ति की नुकसानी की वसूली की जा सकेगी जो सांप्रदायिक दंगों, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस या व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई है। केंद्र व राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के साथ ही सहकारी संस्थाओं, कंपनियों आदि की संपत्ति के नुकसान भी शामिल रहेंगे। कैबिनेट ने यह तय किया है कि इस मामले में जुर्माना या हर्जाने का निर्धारण 3 माह में कर लिया जाएगा।
मंत्री नरोत्तम का कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास लोकहित में बजट की कोई कमी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री 15 माह तक सिर्फ बजट का रोना रोते रहे। शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए विधेयक को कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। कैबिनेट ने 9373 करोड़ की 6 हजार 117 गांव में टोंटी से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की परियोजना को अनुमोदित किया। साथ ही तय हुआ है कि नर्मदा जयंती और शिवरात्रि के पर्व को भव्य तौर पर मनाया जाएगा। तेजस्विनी योजना में महिला बाल विकास विभाग के स्व सहायता समूह में एकीकरण किया जाएगा। 72 लोक अभियोजन अधिकारियों के पदों को PSC के द्वारा भरने पर कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।

कोई टिप्पणी नहीं