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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संविधान के खिलाफ हैं पंचायत चुनाव तो रद्द करें, फैसला राज्य निर्वाचन ही आयोग करे

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संविधान के खिलाफ हैं पंचायत चुनाव तो रद्द करें, फैसला राज्य निर्वाचन ही आयोग करे

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : पंचायत चुनाव को लेकर 1 हफ्ते से चल रही कशमकश नए मोड़ पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हो रहे हैं तो उसे कंटीन्यू रखें और अगर संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें। इसका निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को खुद करना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में कोई अभिमत नहीं आया है। इस मामले में आयोग की ओर से शाम तक फैसला होने की उम्मीद है।

याचिका दायर करने वाले सैयद जाफ़र के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव करने के लिए निर्देश दिए हैं। जाफर के ट्वीट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले।

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