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पैन और आधार को जोड़ने की तारीख बढ़ाई सरकार ने

पैन और आधार को जोड़ने की तारीख बढ़ाई सरकार ने

लोकमतचक्र डॉट कॉम।  

नईदिल्ली । भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली ने आज 28 मार्च, 2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है. इससे पहले भी 2 बार आधार-पैन लिंकिंग  की आखिरी तारीख को 2 बार बढ़ाया जा चुका है. सबसे पहले पिछले 31 मार्च 2022 आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तिथि तय की गई थी। देश में कुल 61,73,16,313 लोग पैन कार्ड धारक है।

जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं। इस आशय की अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और वह आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, को अपने आधार को निर्धारित समय पर या उससे पहले सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए निर्धारित रामारे के भुगतान पर 31 मार्च, 2023 को अधिनियम के तहत 1.4.2023 से कुछ असर पड़ेगा। अघ, 2023। पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई, 2023 से, उन करदाताओं का पैन जो सूचित करने में विफल रहे हैं। आधार, आवश्यकतानुसार, निष्क्रिय हो जाएगा और इसके दौरान परिणाम होंगे पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि इस प्रकार होगी:

(1) इस तरह के पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, (ii) इस तरह के रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय बना रहता है, और (1) टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा/एकत्रित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है। अधिनियम। आधार की सूचना पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे ऊपर उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं।बताया जाता है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक PAN को आधार से जोड़ा जा चुका है।


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