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जिन लाड़ली बहना के नाम पर कनेक्शन उन्हें ही मिल सकेगा सस्ता रसोई गैस सिलेंडर, गाइडलाइन जारी

जिन लाड़ली बहना के नाम पर कनेक्शन उन्हें ही मिल सकेगा सस्ता रसोई गैस सिलेंडर, गाइडलाइन जारी 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा के बाद इसके लिए पात्रता की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें साफ है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की गैस कनेक्शन धारक उपभोक्ता और गैर उज्जवला योजना में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पंजीकृत उन्हीं महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा जिनके नाम पर कनेक्शन होगा। यह आदेश एक सितम्बर से प्रभावशील माना जाएगा। 


इसको लेकर जो हितग्राही पात्रता तय की गई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के सभी कनेक्शनधारक इसके लिए पात्र होंगे। गैर उज्जवला योजना के मामले में लाड़ली बहना योजना की पात्र महिला के खुद के नाम पर कनेक्शन होना चाहिए। प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति उमाकांत उमराव के आदेश में कहा गया है कि पात्र कंज्यूमर्स को हर माह एक रिफिल पर अनुदान दिया जाएगा। उपभोक्ता को सिलेंडर कम्पनी से उसकी तय कीमत पर खरीदना होगा और बाद में कम्पनी से मिली जानकारी के आधार पर सबिसडी की राशि डीबीटी के जरिये उपभोक्ता के खाते में भेजी जाएगी।

इसके लिए लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी है। इसमें उज्जवला योजना में शामिल महिलाएं शामिल हो सकेंगी। पंजीयन के लिए गैस कनेक्शन नम्बर और एलपीजी कनेक्शन आईडी की जरूरत होगी। साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की आईडी भी लगेगी। उमराव ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि हितग्राहियों की पहचान का काम आयल कम्पनियों के साथ खुद भी किया जाएगा। पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी 25 सितम्बर से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उज्जवला योजना के हितग्राहियों के मामले में आयल कम्पनियों की रिपोर्ट पर सरकार उनके खाते में राशि भेजेगी। इस मामले में शिकायतों के निराकरण के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू होगा। इसकी मॉनीटरिंग के लिए प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें ऑयल कम्पनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके लिए बनी कमेटी हर तरह के मामलों में फैसला ले सकेगी।


आवेदन भी किया जारी, आधार नम्बर की सहमति लेंगे

विभाग द्वारा इसको लेकर एक आवेदन फार्मेट भी जारी किया गया है। इसमें महिला आवेदक से यह सहमति ली जाएगी कि योजना के अंतर्गत उससे आधार नम्बर लिया जा रहा है जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किया जाएगा। इसमें ऑयल कम्पनियों की सहमति भी ली जाएगी। यह आवेदन 450 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला को खुद करना होगा। उमराव ने स्टेट को आर्डिनेटर इंडियन ऑयल कारपोरेशन, जनरल मैनेजर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, जनरल मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, प्रबंध संचालक एमपी एसईडीसी को इस पर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

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