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शराब माफिया आया पुलिस की गिरफ्त में, ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने कि कार्यवाही

शराब माफिया आया पुलिस की गिरफ्त में, ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने कि कार्यवाही 


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा । जिले के ग्रामीण अंचलों में चल रही अवैध शराब पर आज करताना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। करताना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रुदलाय में मुखबिर की मोबाइल पर सूचना मिली कि ग्राम रूंदलाय मे अखलेश राठौर उसकी किराना दुकान से अवैध शराब बेच रहा है। जिसकी सूचना केवलराम पिता लक्ष्मण परते निवासी ग्राम बोथी हाल ग्राम नांदरा व विनय पिता छगनलाल ढोके निवासी गुल्लास को रोका एंव मुखबीर की सूचना से अवगत कराया कि ग्राम रूंदलाय मे अखलेश राठौर उसकी किराना दुकान से अवैध शराब बेच रहा है। 


पुलिस दल बाद उक्त सूचना कि कार्यवाही हेतू साथ चलने के लिए दोनो साक्षीयो से स्वीकृती प्राप्त कि एंव लेकर ग्राम रूंदलाय पहुंचा, जहां भैरू बाबा कालोनी रूंदलाय गुल्लास रोड अखलेश किरान दुकान पर पुछते हुए पहुंचा । किराना दुकान पर एक व्यक्ति खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे पकडा उससे नाम पुछा जो अपना नाम अखलेश बताया पुरा नाम पुछा जो अखलेश पिता रविंशकर राठौर उम्र 28 साल निवासी ग्राम रूंदलाय बताया जिसके कब्जे मे दुकान के बाजू में शराब रखी दिखी जिसके संबंध में लायसेन्स का पुछा जो नही होना बताया जिसे चैक किया जिसके पास कुल 08 बाक्स थे । 


जिन बाक्सो मे एक बाक्स मे देशी प्लेन क्वाटर सफेद कुल 99 क्वाटर मात्रा 17.820 लीटर किमती 6435/- रूपये, देशी मसाला लाल कुल नग 30 क्वाटर मात्रा-5.400 लीटर किमती 1950/- रूपये, मेगडवल नम्बर-1 के 09 क्वाटर मात्रा 1.620 किमती 1440/- रूपये, रम मेगडबल नम्बर-1 के 08 क्वाटर मात्रा 1.440 लीटर किमती 1280/- रूपये, माईल स्टोन ब्ल्यू 07 क्वाटर मात्रा 1.260 लीटर किमती 1120/- रूपये, इम्पीयूल ब्लू 12 क्वाटर मात्रा 2.160 लीटर किमती 2760/- रूपये, बोदका 13 क्वाटर मात्रा 2.340 लीटर किमती 2730/- रूपये व पावर बियर 24 नग मात्रा 4.320 लीटर किमती 4320/- रूपये कुल मात्रा शराब 36.36 लीटर कुलि किमती 22,175/- रूपये की मिली जिसका कृत्य 34 (ए) आबकारी एक्ट का पाया । आरोपी अखलेश पिता रविंशकर राठौर उम्र 28 साल निवासी ग्राम रूंदलाय के कब्जे से जुर्म से अगाह कर विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसकी दैहाती नालसी मौके पर अपराध क्र. 0/2024 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट की दर्ज की गई।सन्दीप अग्रवाल की रिपोर्ट


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