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फसल विक्रय पंजीयन हेतु 500 रूपए के स्टॉम्प पर सिकमीनामा (खोटनामा) सम्पादित कराने की कोई बाध्यता नहीं, 50 रूपए के स्टाम्प पर मान्य

फसल विक्रय पंजीयन हेतु 500 रूपए के स्टॉम्प पर सिकमीनामा (खोटनामा) सम्पादित कराने की कोई बाध्यता नहीं, 50 रूपए के स्टाम्प पर मान्य


लोकमतचक्र डॉट कॉम।  

हरदा । रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु मप्र शासन द्वारा किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारित किया गया है। जिले में गेहूँ किसान पंजीयन हेतु 117 पंजीयन केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। इन केन्द्रों पर पंजीयन कार्य 01 मार्च 2024 तक शासकीय कार्य दिवसों में किया जा रहा है। विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू- अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया गया है। गेहूं उपार्जन हेतु वन पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल समिति स्तर पर ही है। सिकमी किसानों के लिए 500 रु के स्टॉम्प पर सिकमीनामा (खोटनामा) सम्पादित कराने की कोई बाध्यता नहीं है। किसान न्यूनतम 50 रु तक के स्टॉम्प पर या मप्र भूमिस्वामी एव बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप "क" में सम्पादित खोटनामा भी पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस हेतु नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद नोडल शाखा हरदा नै भी आज प्रेस नोट जारी कर कहा है कि हरदा जिले के समस्त किसानो को समर्थन मूल्य उपार्जन के पंजीयन में सिकमी खोटनामा के पंजीयन के लिऐ रू 500.00 के स्टामा की अनिवार्यता नही है। वर्ष 2024-24 में किसी भी पंजीयन केन्द्र पर पूर्व वर्ष की भांती स्टाम्प लगाकर सिकमी खोटनामा का पंजीयन करावाया जा सकता है।

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