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भगवती नर्सिंग होम में भ्रूण हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

भगवती नर्सिंग होम में भ्रूण हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

आरोपी के पिता और पीड़िता की मां को आजीवन कारावास


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। नगर के बहुचर्चित भगवती नर्सिंग होम मे नवजात की हत्या के मामले में दोषी आरोपी पुनिया बाई पति दिनेश धुर्वे उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम भांड़वा थाना चिचोली जिला बैतूल और अर्जुन पटेल पिता नारायण पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अबगांव खुर्द जिला हरदा को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 120बी हत्या के षड्यंत्र मे शामिल होने का दोषी पाते हुए दोनों आरोपीओ को आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।   

अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया की दिनांक 07.03.20 को सुबह नो बजे गर्भवती नाबालिक को पीड़िता की माँ पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल ने भर्ती कराया और आरोपी पुनिया बाई ने धारदार ब्लेड से उसकी हत्या कर दी और इस षड्यंत्र मे अर्जुन पटेल ने साथ दिया ।

आरोपीगण ने हत्या के बाद नवजात का शव छोड़कर नर्सिंग होम से चले गए बाद मे नवजात बालिका का शव नर्सिंग होम की बाथरूम मे मिला इसकी सुचना डॉ आर बी पटेल ने पुलिस थाना सिविल लाइन हरदा मे की इस पर से अपराध क्रमांक 91/20 अंतर्गत धारा 302,317,318, सहपठित धारा 120 बी आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया और इसकी विवेचना की गई और भगवती नर्सिंग होम हरदा के सीसीटीवी कैमरे जब्त किये गए जिसमे आरोपी पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल का वहा पर पाया गया और नाबालिक बार बार बाथरूम उसकी माँ के साथ जा रही थी और आरोपी अर्जुन पटेल वही पर था । 

न्यायालय ने यह माना की आरोपी पुनिया बाई ने नवजात बालिका जिसका वजन 2 किलो 500 ग्राम था सिर पर काले बाल थे इस प्रकार उस समय भ्रूण हत्या की बात की जा रही थी,लेकीन कोर्ट ने एक दिन की नवजात बालिका मानते हुए मानव वध मानते हुए हत्या का दोषी पाया गया । विशेष न्यायालय हरदा ने आरोपी पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल को 302 हत्या और 120बी हत्या के षड्यंत्र मे शामिल होने का दोषी पाते हुएदोनों आरोपीओ को आजीवन कारावास और 2000 रुपये केअर्थदंड से दंडित किया । इस मामले मे नाबालिग पीड़िता कामामला किशोर न्याय बोर्ड मे हरदा मे पृथक से चल रहा है घटनाके समय नाबालिग पीड़िता के पिता खेत पर मजदूरी कर रहे थे ।शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने की ।



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