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दीवाली के पटाखों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल की बंदिश जहाँ एयर क्वालिटी खराब वहां नहीं बिकेंगे - फूटेंगे पटाखे

दीवाली के पटाखों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल की बंदिश

जहाँ एयर क्वालिटी खराब वहां नहीं बिकेंगे - फूटेंगे पटाखे

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

भोपाल - अब दीवाली के पटाखों पर एनजीटी की नई बंदिश लगी है जिसका पालन कराने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिए गए हैं। सबसे अधिक दिक्कत उन शहरों में होगी जहां एम्बिएंट एयर क्वालिटी खराब और उससे भी बेकार स्थिति में है। ऐसे शहरों में लोग दीवाली की खुशी में पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। एनजीटी ने ऐसे शहरों में पटाखों की बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

अनिल कुमार अग्रवाल, रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल ने एनजीटी के फैसले की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिये दी है। उन्होंने कहा कि
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा पारित आदेश के अनुसार 9 और 10 नवम्बर को मध्य रात्रि से 30 नवम्बर तक ऐसे सभी शहरों में जहां Ambient Air Quality  खराब व उससे खराब श्रेणी की पाई गई है। ऐसे शहरों में पटाखों के विक्रय व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जिन शहरो में Ambient Air Quality moderate  या उससे कम है, वहां सिर्फ Green पटाखों के विक्रय की अनुमति रहेगी एवं ऐसे पटाखों को फोड़ने के लिए 2 घंटे का समय-सीमा निर्धारित रहेगी जिसका समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यदि कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता है तो दिवाली व गुरु पर्व के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा के दिन सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा। यदि नवंबर माह के बाद भी प्रतिबंध बना रहता है तो क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अन्य शहरों में यह प्रतिबंध लगना वैकल्पिक रहेगा लेकिन यदि कहीं और कड़ाई से निर्देश जारी किये गये हों तो ऐसे निर्देश यथावत रहेंगे।अधिकरण द्वारा सभी राज्यों को इस संबंध में विशेष पहल करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

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