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हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी : पटवारी कोई भगवान नहीं, जो किसी का भी नाम दर्ज कर दे

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी : पटवारी कोई भगवान नहीं, जो किसी का भी नाम दर्ज कर दे

पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के पक्ष में जमीन पर पुश्तैनी कब्जा बताते हुए रिपोर्ट तैयार करने पर


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

जबलपुर । मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पटवारी कोई भगवान नहीं, जो किसी का भी नाम दर्ज कर दे। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मनमानी करने वाले पटवारी के विरुद्ध एफआईआर व विभागीय जाँच के निर्देश सतना कलेक्टर को दिए। पटवारी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार के पूर्व राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह के पुत्र अशोक सिंह व ध्रुव नारायण सिंह के पक्ष में जमीन पर पुश्तैनी कब्जा बताते हुए रिपोर्ट तैयार करने की मनमानी की थी। 

सतना निवासी अशोक सिंह व ध्रुव नारायण सिंह व एक अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रीवा के रामपुर बघेलान स्थित जमीन पर उनका पुश्तैनी कब्जा है। भूमि मालिक मनोहर लाल ने उक्त जमीन उन्हें प्रदान की थी, जिसकी मृत्यु साल 1992 में हुई थी। मनोहर लाल के वंशजों ने साल 2018 में उक्त भूमि के नामांतरण के लिए आवेदन किया था, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति पेश की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए कि भूमि स्वामी ने उन्हें उक्त जमीन प्रदान की थी।

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