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भ्रष्टाचार में लिप्त अफ़सर के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच के पहले सरकार को बताएंगे EOW व लोकायुक्त पुलिस

भ्रष्टाचार में लिप्त अफ़सर के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच के पहले सरकार को बताएंगे EOW व लोकायुक्त पुलिस

भोपाल - प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों से अब पुलिस सीधे पूछताछ नहीं कर सकेगी, न ही जांच शुरू कर सकेगी। इसके लिए पहले राज्य शासन को बताना होगा और शासन की अनुमति के बाद ही पुलिस शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की इस तरह की जांच कर सकेगी।

अभी तक लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू पुलिस भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर भ्रष्ट अफसरों को सीधे नोटिस जारी कर पूछताछ शुरू कर देते थे लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग के फरमान के बाद पुलिस ऐसा नहीं कर पाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17 ए जोड़ी गई है। इसके चलते अब पुलिस को शासकीय अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध जांच या पूछताछ या अन्वेषण शुरु करने के लिए राज्य शासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।


सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी सरकारी महकमों के विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। सभी से कहा गया है भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर द्वारा शासकीय कार्य के दौरान अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन पालन में कोई सिफारिश की गई हो या कोई निर्णय लिया गया हो और उसमें भ्रष्टाचार पाया गया हो तो इस अपराध की जांच, अन्वेषण या पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसियों को इस भ्रष्टाचार से जुड़े सभी दस्तावेज संबंधित सरकारी विभाग को भेजना होगा। विभाग उसका परीक्षण कर उस पर अपना स्पष्ट अभिमत समन्वय में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद जांच एजेंसी को इस मामले में जांच और पूछताछ के लिए पूर्वानुमति दी जा सकेगी। यदि विभाग पूछताछ की अनुमति नहीं देता है तो जांच एजेंसियां संबंधित अधिकारी से पूछताछ भी नहीं कर पाएंगी।

यह पड़ेगा फर्क

अभी तक लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर की शिकायत आने पर उसे फोन पर या नोटिस जारी कर सीधे बयान के लिए बुला लेती थीं। कई बार तो सरकार को पता ही नहीं चलता था और इन जांच एजेंसियों की जांच भी पूरी हो जाती थी। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे मामलों में अक्सर जांच एजेंसियां आरोप के घेरे में आती रही हैं। किसी अफसर के खिलाफ प्रमाण सहित यदि जांच एजेंसियों को जानकारी मिलती है तो उससे पूछताछ करने के पहले संबंधित विभाग को जानकारी देकर वहां से पुर्वानुमति लेना होगा।

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