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मध्यप्रदेश में कहाँ कैसा रहेगा लॉकडाऊन, कहॉं बड़ा कर्फ्यू

मध्यप्रदेश में कहाँ कैसा रहेगा लॉकडाऊन, कहॉं बड़ा कर्फ्यू

सरकारी दफ्तर में अब 50 प्रतिशत कर्मचारी...।


लोकमतचक्र. कॉम।


भोपाल : प्रदेश में मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालय अब 1 जून से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी यहां अधिकारी 100 प्रतिशत और कर्मचारी 10 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम कर रहे थे। उधर रीवा, दमोह, उज्जैन में क्राइसेस कमेटी की बैठक में बाजार खोलने का फैसला लिया गया है। रीवा में लेफ्ट राइट पैटर्न पर बाजार की दुकानें खुलेंगी। दमोह में एक हफ्ते कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय हुआ है।


भोपाल में 1 जून से अनलॉक की तैयारी:  बाजार में 25 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी, हार्डवेयर- बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल की दुकानें भी सप्ताह में दो दिन खोलने का निर्णय, शनिवार को भोपाल को बंद रखने का प्रस्ताव।

हरदा जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार हरदा जिले में व्यापार के सुचारू संचालन हेतु निम्न शर्तो पर सहमति प्राप्त हुई। बाजार 1जून से खुलेगा निम्न शर्तों पर -

(1) सभी तरह की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी।
(2)प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लागू रहेगा।
(3)होटल एवम रेटोरेन्ट शाम 5 बजे के बाद पार्सल सुविधा प्रदान कर सकते है।
(4)किसी भी स्थान/दुकान पर एक समय मे 6 व्यक्ति से  अधिक एक साथ एकत्र नही हो सकेंगे।
(5) विवाह में 10 +10 लोग,अंतिम यात्रा में केवल 10 लोग ही सम्मलित हो सकेंगे।
(6) दुकानदार एवम ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।बगैर मास्क किसी भी ग्राहक को समान नही दें।अगर दुकान पर कोई भी बगैर मास्क के पाया जाता हैं तो सारी जबाबदारी दुकानदार की होंगी।दुकान तीन दिन के लिये सील हो सकती हैं।
(7) दूकान खोलने के लिये वेक्सीन लगी होना जरुरी हैं।इसलिए सभी दुकानदार कल नगर पालिका में जाकर वेक्सीन जरूर लगवा लेवे।
(8) अगर कोरोना मरीजो कि संख्या में बढ़ोतरी होती है तो दुकाने वापस बंद की जा सकती हैं,अतः सभी दुकानदारो को स्वम् जिले की सुरक्षा की जवाबदेही लेनी होगी।

हरदा जिले के अनुभाग टिमरनी की क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक संपन्न हुई ।जिसमें उपस्थित सभी व्यापारी संगठन ,राजनीतिक प्रतिनिधियों, पत्रकारों से अनलॉक प्रक्रिया हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए।  समिती एवं प्रशासन द्वारा निम्न निर्णय पर सहमति हुई।
1 टिमरनी एवं रहटगांव में दुकानें ऑड इवन फार्मूले अनुसार खुलेंगी।
2 सभी दुकाने सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगी।
3 ऑडी ईवन  में सर्वसम्मति से किराना दुकानों को भी शामिल किया गया।
4 सब्जी एवं फलों की दुकान वर्तमान व्यवस्था अनुसार मंडी में ही संचालित होंगी।
5 सभी दुकानदारो को टीकाकरण करा कर  सर्टिफिकेट दुकान पर लगाना अनिवार्य होगा।
6 रहटगांव  बाजार सघन क्षेत्र में है ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी सर्वसम्मति से उक्त फार्मूला लागू किया जाएगा।

रीवा में जिले की क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 50% बाजार खोलने पर सहमति बनी है। खास बात यह कि बाजार की दुकानें लेफ्ट राइट पैटर्न पर खुलेंगी और यह व्यवस्था 7 दिन रहेगी। एक दिन राइट साइड की दुकानें तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने पर सहमति बनी है। 7 दिन के लिए लागू नियम में थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चिन्हित करेंगे कि कौन से दिन राइट, कौन से दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलनी हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट खुलने की अनुमति होगी और संडे को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। करहिया की थोक सब्जी मंडी पूर्ण रूप से खुलेगी लेकिन फिलहाल इंटरनल सब्जी मंडी पर प्रतिबंध होगा। बसों को 50 प्रतिशत एवं आटो रिक्शा मे सिर्फ दो यात्रियों की अनुमति के साथ चलाया जा सकेगा। अंतिम यात्रा में केवल 10 लोग एवं वैवाहिक कार्यक्रम में 20 लोगों की अनुमति होगी और दिन में ही शादी करना होगी। होटल, रेस्टोरेंटों को शाम 6 बजे के बाद होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।

उज्जैन क्राइसेस समिति की बैठक में यह हुए निर्णय

उज्जैन में यह तय किया गया है कि कृषि उपज मंडी शुरू होगी। बड़े तोल कांटे पर तुलाई होगी। कृषि, दवाई और खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे। निर्माण, कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होंगे। टीका अनिवार्य होगा। शादी में 20 लोग शामिल होंगे। स्कूल, कालेज बन्द रहेंगे। शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइड लाइन लागू होगी। सभी दुकाने एक पट्टी की सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

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