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अब घर बैठे निकाल सकते है आप खसरा, किश्तबंदी की सत्यापित नकल, नहीं लगाना होगा तहसील का चक्कर

अब घर बैठे निकाल सकते है आप खसरा, किश्तबंदी की सत्यापित नकल, नहीं लगाना होगा तहसील का चक्कर

एमपी भू-अभिलेख की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं खसरा

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल / किसानों की सुविधा के लिए दृढसंकल्पित मध्यप्रदेश सरकार किसानों को नित नई सुविधा उपलब्ध करवा रही। बस किसानों को इसके लिए आधुनिक होना पड़ेगा। अब किसान अपनी भूमि, जमीन की नकल घर बैठे निकाल सकते है वो भी सत्यापित ...। निर्धारित शुल्क का भुगतान आनलाइन करना होगा। ये नकल बैंक, कोर्ट, रजिस्ट्री सब जगह मान्य रहेगी।








इसके लिए एमपी भू-अभिलेख की वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करा अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल कियोस्क एवं लोकसेवा केन्द्र के  माध्यम से खसरा, बी-1, नक्शा, खातावार खसरा, आदेश की प्रतिलिपि तथा अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत नागरिक डिजीटली हस्ताक्षरित दस्तावेज भी डाउनलोड बटन क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रमाणित एवं अप्रमाणित दोनो प्रकार की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। 

प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए शुल्क है, जिसका ऑनलाइन भुगतान विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, अप्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क है। प्रमाणित प्रतिलिपि अंतर्गत सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं जो नागरिकों को वित्तीय लेनदेन, भूमि रजिस्ट्री, बैंक और अन्य राजस्व विभाग कार्य में उपयोगी होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु सर्व प्रथम https://mpbhulekh.gov.in पर ‘‘रजिस्टर ए पब्लिक यूजर’’ के विकल्प के माध्यम से पंजीयन करना होगा, जिसके पश्चात यूजर आइ.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा। यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करने के पश्चात  खसरा, बी-1, नक्शा, खातावार खसरा, आदेश की प्रतिलिपि अथवा अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि के लिए विकल्प का चयन कर आवेदन दर्ज किया जा सकता है।

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