प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोटेगांव तहसील के ग्राम पड़रिया निवासी संदीप कुमार पिता बलराम सिंह ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी मां ममता देवी ने 29 अप्रैल 2026 को ग्राम मुआर, तहसील गोटेगांव में 7 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित हल्का पटवारी घनश्याम गढ़वाल द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी।
शिकायत प्राप्त होने के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले का सत्यापन कराया। जांच के दौरान पटवारी घनश्याम गढ़वाल आवेदक से 5 हजार रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गया।
इसके बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए रविवार 1 जून को हल्का नंबर-41, ग्राम मुरदई में पदस्थ पटवारी घनश्याम गढ़वाल को आवेदक से 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।