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महिला से शादी का झांसा देकर यौन सम्बंध बनाने वाले को नहीं मिली जमानत विशेष न्यायलय ने की खारिज

महिला से शादी का झांसा देकर यौन सम्बंध बनाने वाले को नहीं मिली जमानत


विशेष न्यायलय ने की खारिज

हरदा। दलित महिला से शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पुलिस थाना छीपाबड़ के अपराध क्रमांक 391/20 धारा 323, 376, 376(2)(n), 3(2)(5)sc/st एक्ट अंतर्गत एक तलाकशुदा महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आरोपी अंकित पटेल निवासी खिरकिया ने विवाह का लालच देकर उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाये। जब महिला ने विवाह करने की बात कही तो आरोपी ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने छीपाबड़ थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई।

 पुलिस ने आरोपी को गिफ्तार कर जेल भिजवा दिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायलय हरदा में पेश किया गया। आरोपी ने जमानत अर्जी लगाई। आरोपी की जमानत अर्जी पर विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने आपत्ति लेते हुए कहा कि यह गम्भीर घटना है। किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठा कर उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाना और बाद मैं विवाह से इनकार कर देना, ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश श्री एस के जोशी द्वारा जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

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