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दुकाने, व्यवसायिक संस्थान, कार्यालय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होने के आदेश जारी

दुकाने, व्यवसायिक संस्थान, कार्यालय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होने के आदेश जारी

सांस्कृतिक धार्मिक, सामाजिक, बंद हॉल कार्यक्रमों में 100 व्यक्ति, खुले स्थान और मैदान में अधिकतम संख्या 200 व्यक्ति तथा 50 व्यक्तियों के साथ बारात निकालने की अनुमति रहेगी

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

भोपाल - राजधानी में प्रतिदिन कोरोना कोविड - 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने आज नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है -

समस्त दुकाने,व्यवसायिक संस्थान,कार्यालय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होने के आदेश जारी..

औद्योगिक इकाई मेडिकल अस्पताल पूर्व निर्धारित समय तक खुले रहेंगे...

रेस्टोरेंट्स भोजनालय खान-पान संबधी दुकाने रात 10:00 बजे तक खुल सकेंगे...

सांस्कृतिक धार्मिक, सामाजिक, बंद हॉल कार्यक्रमों में 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे...

खुले स्थान और मैदान में अधिकतम संख्या 200 व्यक्ति की रहेगी..

रैली, जुलूस, यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा..

50 व्यक्तियों के साथ बारात निकालने की अनुमति रहेगी
विवाह संबंधी कार्यक्रम केवल रात 10:00 बजे तक ही आयोजित हो सकेंगे । रात 10 बजे के बाद भी विवाह रस्म 30 व्यक्तियों की संख्या के साथ अनुमति रहेगी..

एसडीएम को देना होगी पूर्व में सूचना...

विवाह संबंधित कार्यक्रम के निर्देश जारी 

आयोजन स्थल पर कोविङ-19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क सेनेटाइजर,सोशल डिस्टेंसिंग,धर्मल स्क्रीनिंग) के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ आयोजन स्थल वालों की भी रहेगी।

(a) रेस्टोरेन्ट भोजनालय एवं खानपान से संबंधित दुकानें कोविड-10 के प्रोटोकॉल के पालन की शर्ता के तहत रात्रि 10.00 बजे तक खुले रह सकते है ।

(iv) उक्त तीनों श्रेणी (सांस्कृतिक / सामाजिक एवं धार्मिक) के कार्यक्रमों में बारात को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की रैली/यात्रा/जुलुस आदि चल समारोह निकालना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा । केवल विवाह समारोह में 50 बारातियों तक की बारात निकाली जा
सकेगी।

- शादी,व्याह संबंधी आयोजन उपरोक्त वर्णित शर्तो के तहत् रात्रि 10.00 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे किन्तु विवाह की रश्नों (फेरे/भंवर) इत्यादि के लिए रात्रि 10.00 बजे के पश्चात भी अधिकतम 30 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमति रहेगी।

(vi) शादी समारोह केटरर,आदि में कार्यरत कर्मचारियों,श्रमिक आदि को उनकी गतिविधि हेतु
निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
भोपाल शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजो की संख्या अत्यधिक पाई
जाती है,उन क्षेत्रों को कंटनमेंट घोषित कर उसके अंदर आवाजाही पर रोक लगाई जा
सकेगी।
भारत सरकार गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश
शासन, गृह / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय-समय पर
जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।
एक लाख हजार स्क्वायर फीट मे फैला बड़ा ओर प्रकृति से परिपूर्ण गार्डन जहाँ होता है सही मायनों में सोशल डिस्टेनस का पालन।

कलेक्टर द्वारा जारी नवीन गाइडलाइंस -



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