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ग्रीन पटाखों के अतिरिक्‍त अन्‍य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

ग्रीन पटाखों के अतिरिक्‍त अन्‍य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

हरदा। कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा श्री संजय गुप्‍ता ने आगामी कुछ दिनों में ठंड प्रारम्‍भ होने एवं त्‍यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्‍या में पटाखों के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्‍ता और अधिक खराब होने की संभावनाओं एवं जिले में वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्‍ली के आदेश के परिपालन में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार हरदा जिले में सिफ्र ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जा सकेगा। 

ग्रीन पटाखों के अतिरिक्‍त अन्‍य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन पटाखों को चलाने हेतु दीपावली एवं गुरूपर्व त्‍यौहारों के दिन 2 घण्‍टे ( रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक), छठ पर्व के दिन 2 घण्‍टे (प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक) तथा क्रिसमस एवं नववर्ष की संध्‍यान पर 35 मिनिट ( रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक) की समयावधि का पालन करना होगा। आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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