छीपाबढ़ गौ हत्या मामले के सभी आरोपी दोषमुक्त
छीपाबढ़ गौ हत्या मामले के सभी आरोपी दोषमुक्त
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश का महत्वपूर्ण फैसला
हरदा - जिला अंतर्गत खिरकिया तहसील के छीपाबड़ मैं वर्ष 2013 में हुए गौ हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी हरदा ने मामले की सुनवाई करते हुए आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें समस्त आरोपियों को दोषमुक्त किया गया।
मामला कुछ इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19 सितंबर 2013 को खिरकिया तहसील के छीपाबड़ में गौ हत्या के मामले में थाना छीपाबड़ में दर्ज अपराध क्रमांक 217/13 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 एवं 436 भारतीय दंड संहिता एवं अपराध क्रमांक 221/13 अंतर्गत धारा 147, 148, 294, 295, 333, 336, 452 एवं 436 भारतीय दंड संहिता एवं अपराध क्रमांक 222/13 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 353, 294, 506, 332 एवं 436 भारतीय दंड संहिता एवं अपराध क्रमांक 224/ 13 तथा अपराध क्रमांक 226/13 अंतर्गत धारा 341, 147, 148, 149, 427, 294, 353, 332, 336 एवं 436 भारतीय दंड संहिता के मामले में दर्ज सत्र प्रकरणों में आज 24 दिसंबर 2020 को न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हरदा पीठासीन अधिकारी विद्वान न्यायाधीश श्रीमान अरुण श्रीवास्तव ने समस्त आरोपी गणों को दोषमुक्त कर दिया।
उक्त मामले में आरोपी गणों की ओर से पैरवी प्रकाश चंद टांक, राहुल करवाल, रामअवतार गहलोत, शंकर सिंह राजपूत अधिवक्तागण ने की।
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