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बीयर पीने से मना करने पर घर पर रखी स्कूटी और घर के सामान मे आग लगाने वाले की जमानत ख़ारिज

बीयर पीने से मना करने पर घर पर रखी स्कूटी और घर के सामान मे आग लगाने वाले की जमानत ख़ारिज 

हरदा। घर के सामने बैठकर बीयर पीने वाले युवक से गृहस्वामी द्वारा मना करने पर उसने घर के सामने खड़ी स्कुटी सहित अन्य घरेलू सामान में आग लगाने वाले आरोपी को जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी। पुलिस थाना सिविल लाइन हरदा के अपराध क्रमांक 422/20 धारा 294, 506, 435, 436 भादवि तथा एससीएसटी एक्ट के तहत फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। 

विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि 10 दिसम्बर को आरोपीगण फरियादी के घर के सामने बैठकर बियर पी रहे थे। फरियादी अनूप निवासी मानपुरा ने मना किया तो इसी बात की रंजीस पर उसी रात्रि मे घर के सामने रखी स्कूटी और घर के सामान मे आग लगा दी। जिससे सोफासेट आदि सामान जल गया। जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस थाना सिविल लाइन हरदा मे की थी। पुलिस ने आरोपी युसूफ को 13 दिसम्बर को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश किया, उसे न्यायिक हिरासत मे जेल भिजवा दिया था। 

आज यूसुफ़ निवासी मानपुरा की जमानत याचिका पर विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने  द्वारा आपत्ति की, इसके बाद आरोपी की जमानत विशेष न्यायालय हरदा द्वारा ख़ारिज कर दी गई।

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