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वैवाहिक समारोह पर रोक, भीड़ वाले आयोजन नहीं होंगे

वैवाहिक समारोह पर रोक, भीड़ वाले आयोजन नहीं होंगे इंदौर-भोपाल में 

सतना में दिन में 5 बजे के पूर्व शादी

भोपाल - कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भोपाल में विवाह अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसका एलान भी कर दिया है और कहा है कि धारा 144 का आदेश 26 अप्रेल तक प्रभावी है, इसलिये 5 या अधिक व्यक्ति एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते। इसके पहले इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह भी इंदौर में 30 अप्रेल तक शादी पर रोक लगाने की बात कह चुके हैं।

भोपाल कलेक्टर लवानिया ने कहा कि 26 अप्रेल तक  शादी को लेकर अनुमति नहीं मिलेगी। 22 अप्रैल से शादियों के कई मुहूर्त हैं लेकिन अब शादी नहीं हो सकेंगी। कलेक्टर लवानिया ने जनता से शादियों के मुहूर्त आगे बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम से शादी की कोई अनुमति नहीं देने की बात कही है। 26 अप्रैल तक भोपाल में कोई आयोजन नहीं होगा। कलेक्टर ने कहा कि भोपाल में सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शादी किसी तरह के कोई आयोजन नहीं होंगे। अगर कोई अयोजन करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायगी।भोपाल में धारा 144 लागू है। ऐसे में लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की मनाही है। परिस्थितियों को देखते हुए 26 अप्रेल के आदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है।

उधर सतना कलेक्टर ने शादी को लेकर जारी आदेश में कहा कि पंडित, नाई समेत विवाह में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। यह विवाह शाम 5 बजे के पहले कराना होगा। पंडित दिन में मुहूर्त निकालेंगे।

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