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क्या है कोरोना कर्फ़्यू और लॉकडाउन . . .❓

क्या है कोरोना कर्फ़्यू और लॉकडाउन . . .❓

अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने दिया स्पष्टीकरण


भोपालमध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा कई इलाकों में कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ़्यू और लॉकडाउन को लेकर उपजे भ्रम का निवारण करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के क्रम में विभिन्न ज़िलों द्वारा समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। उक्त कार्यवाहियों में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के लिए यह प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।


उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ़्यू से तात्पर्य ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश से है जिसका मूल देश कोविड के संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है तथा कोरोना कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा वहाँ नीचे बताई गईं गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों और वाहनों को किसी पास या ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू लगाने के पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा व्यापक परामर्श किया जाना आवश्यक होगा। आम जन सहमति बनने के उपरांत ज़िले के किन क्षेत्रों में तथा कितनी अवधि के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति निर्णय करेगी।
जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय पर जिला कलेक्टर राज्य सरकार को पूर्व सूचना देने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी कर सकेंगे।। कोरोना कर्फ्यू केवल रात्रिकाल के लिए और रविवार के लिए अथवा वीकेंड के लिए और उससे अधिक अवधि के लिए लागू किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोरोना कर्फ्यू जनता की माँग तथा आम सहमति से ही लिया जाए। 

वे गतिविधियाँ, जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी 

कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों व ज़िलों से माल और सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ भी जारी रहेंगी। कैमिस्ट, किराना दुकानें (केवल घर पहुँच सेवा और होम डिलीवरी वाली) खुली रहेंगी। टेकहोम डिलिवरी के लिए रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। पेट्रोल पम्प, बैंक और ATM, दूध व सब्ज़ी की दुकानें व ठेले खुले रहेंगे लेकिन हाट बाज़ार नहीं लगेंगे।औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मज़दूरों,उद्योगों हेतु कच्चा व तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों का आवागमन भी जारी रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी। एंबुलेंस, फ़ायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस (होम डिलीवरी) की सुविधाएँ मिलती रहेंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों व कर्मचारियों का शासकीय कार्य के लिए आवागमन भी जारी रहेगा। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन भी जारी रहेगा। कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ वहीं जारी रहेगी जहाँ मज़दूर कंस्ट्रक्शन परिसर में ही रूके रहते हों। इसके अलावा कृषि संबंधी सेवाएँ भी जारी रहेगी। परीक्षा केंद्र आने और जाने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मियों अधिकारीगण भी आ जा सकेंगे। अस्पताल नर्सिंग होम, टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक व कर्मियों को नहीं रोका जाएगा।



राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु भी आ जा सकेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों को भी नहीं रोका जाएगा। अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी नहीं रोका जाएगा। इन रूम डाइनिंग व्यवस्था वाले होटल भी खुले रहेंगे। इसके अलावा जिन गतिविधियों को जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखना चाहेंगे, उनके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा।

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