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e FIR : अब 15 लाख कीमत के वाहन और 1 लाख की साधारण चोरी की रिपोर्ट e FIR से हो सकेगी दर्ज, निर्देश जारी

e FIR : अब 15 लाख कीमत के वाहन और 1 लाख की साधारण चोरी की रिपोर्ट e FIR से हो सकेगी दर्ज, निर्देश जारी

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : प्रदेश में अब सभी थानों में e-FIR हो सकेगी। इसके लिये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई फरियादी वाहन चोरी या सामान्य चोरी की शिकायत दर्ज कराने थाने आता है तो उसे e-FIR दर्ज करने बाध्य नही किया जा सकता है। यह e-fir मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल ऐप MP eCop पर अपनी आईडी से लॉगिन करके दर्ज की जा सकती है। e एफआईआर, FIR दर्ज कराने की एक वैकल्पिक सुविधा है जिसका प्रयोग वाहन चोरी और साधारण चोरी के मामलों में किया जाना है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ई एफआईआर प्रस्तुत करते ही संबंधित थाना प्रभारी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर e-fir की सूचना प्राप्त होगी। फिर s.m.s. पर सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सीसीटीएनएस एप्लीकेशन पर लॉगिन करके प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण पर क्लिक करेंगे जिस पर 2 ग्रेड seved प्राथमिकी और e fir प्रदर्शित मिलेंगे। 

वाहन चोरी के मामले में 15 लाख रुपए तक की कीमत के वाहन के चोरी के अपराध की रिपोर्ट e f.i.r. द्वारा दर्ज हो सकेगी। सामान्य चोरी के मामले में एक लाख से कम कीमत की चोरी दर्ज की जा सकेगी। इस मामले में आरोपी के अज्ञात होने और घटना में चोट/ बल का प्रयोग न होना अनिवार्य किया गया है। यदि नागरिक द्वारा गलत थाने का चयन कर लिया गया तो ई एफआईआर संबंधित थाने को ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए फरियादी को थाने बुलाना जरूरी नहीं होगा। साधारण चोरी की विवेचना 45 दिनों में और वाहन चोरी की विवेचना 30 दिन में पूरी करना होगी।

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