नायब तहसीलदार पर कलेक्टर ने लगाया अर्थदंड
निर्धारित समय सीमा में आवेदनों को निराकरण नहीं करने पर
लोकमतचक्र.कॉम।
हरदा / कलेक्टर संजय गुप्ता ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अतंर्गत प्रदाय सेवाओं में समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर दो प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पदाभिहित अधिकारी नायब तहसीलदार सिराली भरत अहिरवार पर एक मुश्त राशि 500 रुपये तथा सहायक प्रबंधक मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड टिमरनी जितेन्द्र सिंह राजपूत पर 250 रूपये प्रति दिवस के मान से कुल 19 दिवस के लिये 4750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। शास्ति की राशि लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के धारा 7(3) के अनुक्रम में सम्बधित आवेदक को प्रतिकर के रूप में भुगतान की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अतंर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 18.3 जन्म के एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति अतंर्गत प्राप्त आवेदन पर सेवा प्रदान की जाना होती है किन्तु नायब तहसीलदार सिराली श्री अहिरवार द्वारा एक आवेदन का निराकरण समय सीमा के पश्चात् किया गया। इसी प्रकार ऊर्जा विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 1.6 निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना, अतंर्गत प्राप्त आवेदन पर सेवायें प्रदाय की जाना होती है किन्तु सहायक प्रंबधक श्री राजपूत द्वारा एक आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया जिसके चलते दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है।
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