Breaking News

दैनिक उपयोग में आ रहीं ये वस्तुएं 1 जुलाई से हुईं प्रतिबंधित, निर्माता, विक्रेता, स्टॉकिस्ट पर होगी कार्रवाई

दैनिक उपयोग में आ रहीं ये वस्तुएं 1 जुलाई से हुईं प्रतिबंधित, निर्माता, विक्रेता, स्टॉकिस्ट पर होगी कार्रवाई

(लोकमतचक्र.कॉम)
भोपाल : नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी नगर पालिक निगम के आयुक्तों और नगर पालिका, नगर परिषदों के सीएमओ को 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल के उपयोग करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी वस्तुओं के निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, विक्रेताओं के यहां छापामार कार्रवाई की जाए। कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित टास्कफोर्स को भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस प्रतिबंध के कारण जो उद्योग प्रभावित होंगे उन्हें सब्सिडी एवं इंसेंटिव दिया जाएगा।
प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लॉस्टिक की चिन्हित वस्तुएँ 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित की गई हैं । नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल की चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। 

इसके लिए निमंत्रण कार्ड छापने वाली इकाईयों, स्टेशनरी दुकानों एवं मिठाईयों की दुकानों पर संपर्क कर जानकारी दी जा रही है। 

इन सामग्रियों पर रहेगा प्रतिबंध

प्रतिबंधित सामग्रियों में प्लॉस्टिक स्टिक सहित ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लॉस्टिक स्टिक, प्लॉस्टिक झंडे, कैंण्डी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लॉस्टिक/थर्मोकोल प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बॉक्स/निमंत्रण पत्र/सिगरेट पैकिट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लॉस्टिक स्टीकर्स तथा 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लॉस्टिक व पी.वी.सी. के बैनर शामिल है। यह प्रतिबंध भोपाल सहित पूरे देश में लागू है।

कोई टिप्पणी नहीं