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हाईकोर्ट का आदेश : किसानों को 5-5 हजार का हर्जाना दें कलेक्टर, न्यायालय की अवमानना याचिका दिया फैसला

हाईकोर्ट का आदेश : किसानों को 5-5 हजार का हर्जाना दें कलेक्टर, न्यायालय की अवमानना याचिका दिया फैसला

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

जबलपुर । हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर नर्मदापुरम को याचिकाकर्ता किसानों को 5-5 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिये है। याचिकाकर्ता के मामले में हाई कोर्ट ने रेत खनन से हुए गड्ढों को पूरने का आदेश कलेक्टर नर्मदापुरम को दिया था, जिस पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।


मामला यह है कि नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता 7 किसानों को 5-5 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में पहले आदेश हो चुके हैं, उसी मुद्दे पर न्याय पाने के लिए किसानों को दोबारा अदालत आना पड़ा, इसलिए उन्हें हर्जाना देना होगा। अवमानना याचिका की सुनवाई में कलेक्टर ने माफी मांगी, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता पाहन बर्री गांव के लक्ष्मी नारायण, मतला बाई, बालक दास समेत 7 किसानों ने पिछले साल याचिका दायर की थी।

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