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अब ऋण पुस्तिका में अनिवार्य होगा समग्र आईडी और फोटो

अब ऋण पुस्तिका में अनिवार्य होगा समग्र आईडी और फोटो 

 भू-अधिकार पुस्तिका कम्प्यूटरीकृत रूप में होगी जारी

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । प्रदेश में भूमि स्वामी के अधिकार बताने वाली भू-अधिकार पुस्तिका (ऋण पुस्तिका) में अब समग्र आईडी और फोटो जल्द ही अनिवार्य किए जा सकते हैं। भूमिस्वामी की पहचान मजबूत करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए ईकेवाईसी कराने के आधार पर पुस्तिका में फिलहाल यह व्यवस्था आप्शन के तौर पर रखी गई है। चूंकि ईकेवाईसी के माध्यम से डिजिटल सिस्टम मजबूत हो रहा है इसलिए इस व्यवस्था के बाद जिन किसानों का ईकेवाईसी हो चुका है उनकी पुस्तिका में पहले पेज पर संबंधित भूमिस्वामी की समग्र आईडी के साथ भूमिस्वामी का फोटो भी रहेगा। यदि भूमिस्वामी निजी संस्था है, तो भू-अधिकार पुस्तिका पर समग्र आईडी एवं फोटो की आवश्यकता नहीं होगी।


किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश में ये बातें कही गई हैं। राजस्व विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली इस व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि यदि संबंधित किसान का फोटो भूलेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्ध है तो उसे भू-अधिकार पर किसान से सत्यापित कराया जाकर प्रिंट कराया जाएगा। यदि किसान का फोटो भूलेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है या वह भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध फोटो से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित किसान के आधार ईकेवायसी के माध्यम से उसे प्राप्त किया जाएगा। इस फोटो को संबंधित पटवारी से सत्यापित भी कराया जाएगा। यदि किसान के पास आधार नंबर नहीं है या वह आधार नंबर नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में किसान का फोटो ऑनलाइन आवेदन करते समय लिया जाएगा और पटवारी से सत्यापित कराया जाएगा। पटवारी को फोटो 3 कार्य दिवस में सत्यापित करना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में पटवारी द्वारा किसान के फोटो को सत्यापित अथवा अमान्य नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि आधार ईकेवायसी से मिला या किसान द्वारा दिया गया फोटो फोटो सही है और उसे भू अधिकार पुस्तिका जारी की जाएगी।

 भू-अधिकार पुस्तिका कम्प्यूटरीकृत रूप में होगी जारी

इसको लेकर दिए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पूर्व में जारी भू अधिकार पुस्तिका यथावत प्रचलन में रहेगी लेकिन अब नई भू-अधिकार पुस्तिका कम्प्यूटरीकृत रूप में ही जारी होगी। भू-अधिकार पुस्तिका के प्रथम पेज के लिए 30 रुपए एवं अतिरिक्त प्रति पेज के लिए 15 रुपए शुल्क निर्धारित है। भू-अधिकार पुस्तिका न्यूनतम दो पेज की होगी। इस प्रकार दो पेज की भू-अधिकार पुस्तिका की कीमत 45 रुपए होगी। अतिरिक पेज जोड़े जाने पर प्रति | पेज 15 रुपये देय होगा। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम 2020 के प्रावधान अनुसार भू-सर्वेक्षण उपरांत पहली बार भू-अधिकार पुस्तिका संबंधित भूमिस्वामी को निःशुल्क दी जाएगी। निःशुल्क दी जाने वाली भू-अधिकार पुस्तिका जारी करने के लिए तहसीलदार को भूलेख पोर्टल पर लॉगिन कर अपने लॉगिन से भू-अधिकार पुस्तिका का प्रिंट जारी करने का अधिकार होगा।

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