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भू अधिकार योजना : सरकार से जमीन पाने करना होगा ऑनलाइन आवेदन

भू अधिकार योजना : सरकार से जमीन पाने करना होगा ऑनलाइन आवेदन


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में जमीन चाहने के इच्छुक आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन सारा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। 

योजना में मिले आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। सारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है। योजना में ऐसे आवेदक परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास हैं तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

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