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हरदा नपा में नेता प्रतिपक्ष रोचलानी सहित दो को न्यायालय ने गाली-गलौज और मारपीट के मामले में सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

हरदा नपा में नेता प्रतिपक्ष रोचलानी सहित दो को न्यायालय ने गाली-गलौज और मारपीट के मामले में सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। नगर पालिका परिषद हरदा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता अमर रोचलानी समेत दो को सीजेएम कोर्ट ने आज शनिवार को पांच साल पुराने एक मामले में कोर्ट उठने तक की सजा और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


जिला लोक अभियोजक अधिकारी विनोद कुमार अहिरवार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई 2018 की रात करीब साढ़े 9 बजे फरियादी सुनील छाबड़ा बड़ी सिंधी कॉलोनी के पास जूस सेंटर के पास सड़क पर खड़े हुए थे। यहां से हरीश पिता वासुदेव पेशवानी (39) और अमर पिता लक्ष्मणदास रोचलानी आ गए। उन्होंने गालियां देते हुए मारपीट की। जितेंद्र, हेमंत जोशी और रणवीर पटेल ने बीच-बचाव किया। दोनों ने सुनील छाबड़ा को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चले गए। फरियादी सुनील छाबड़ा की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में दोनों के खिलाफ धारा 294,323,506,34 का प्रकरण दर्ज किया गया।

मामले में आज शनिवार को मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी ने आरोपी हरीश पेशवानी एवं अमर रोचलानी को धारा 323,34 में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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