मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 19 मई 2026 को फरियादी अनुज राजपूत पिता कुवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम छिदगांव मेल ने थाना टिमरनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के लोगों और पंडा कहार द्वारा गांव में एक काले-सफेद रंग के सांड को गौवंश की सेवा के लिए खुला छोड़ा गया था, जिसकी ग्रामीण समय-समय पर देखभाल और भोजन भी करते थे।
फरियादी ने बताया कि दोपहर करीब 11:45 बजे गांव के रविन्द्र बघेला का फोन आया, जिन्होंने सूचना दी कि आरोपी केवलराम गौंड अपने घर के पीछे सांड को फंदे से मार रहा है। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पूरी घटना देखी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना टिमरनी में अपराध क्रमांक 283/26 धारा 325 बीएनएस, 4 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(1)(I) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल ग्राम छिदगांव मेल पहुंची। जांच में सामने आया कि सांड की मौत दम घुटने से हुई है। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं।
थाना प्रभारी मुकेश गौड के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में सतीश मौर्य, उदयसिंह, राहुल वर्मा एवं अर्जुन लोवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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