इसी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई के क्रम में, शिवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरिया की पीड़िता कृषक श्रीमती रेशमबाई की निजी स्वामित्व की कृषि भूमि पर अनावेदक हुकुम सिंह पिता रूपसिंह यदुवंशी द्वारा पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से बलपूर्वक कब्जा जमाया गया था, जिसे पूर्व में भी राजस्व दल द्वारा तत्परता दिखाते हुए बार-बार बेदखल कर पीड़ित किसान को कब्जा दिलाया गया था। किंतु अनावेदक हुकुम सिंह द्वारा आदतन कानून की अवहेलना करते हुए तथा शासकीय आदेशों को चुनौती देते हुए पुनः उस निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया जाता था। इस प्रकार बार-बार किए जा रहे अतिक्रमण, भू-राजस्व संहिता के आदेशों के उल्लंघन तथा पीड़ित किसान को प्रताड़ित किए जाने के कृत्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, एसडीएम विजय राय द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 250(2) अंतर्गत विधि में निहित कड़े प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की गई और आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के फलस्वरूप अनावेदक हुकुम सिंह को बीते दिवस विधिवत गिरफ्तार कर सिविल जेल दाखिल करा दिया गया है, जिससे क्षेत्र के अन्य अतिक्रमणकारियों को भी कड़ा संदेश मिले।
इसी के साथ एसडीएम विजय राय ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का शासकीय भूमि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। वर्तमान में क्षेत्र के ही ग्राम चौतलाय, ग्राम ग्वाड़ी, ग्राम पीपलठोन, ग्राम चापड़ाग्रहण इत्यादि ग्रामों में भी विभिन्न अतिक्रमणकारियों द्वारा शासकीय भूमि अथवा रास्ते पर लगातार कब्जा बने रहने से उनके विरुद्ध भी सिविल जेल के वारंट जारी किए गए हैं। जिन्हें पुलिस द्वारा पड़कर सिविल जेल दाखिल किया जा रहा है। तदुपरांत उनके कब्जे में की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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