न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रशेखर राठौर ने शिविर में उपस्थित विद्यालय के छात्र/छात्राओं को नालसा योजना, 2025, पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, एनडीपीएस एक्ट, 1985, नशे के दुष्परिणाम, तथा शिक्षा के अधिकार एवं महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही छात्र/छात्राओं को नशे की लत से दूर रहने तथा नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे द्वारा विद्यार्थियों को पीड़ित प्रतिकर योजना, बच्चों को गुड टच एवं बैड टच की पहचान एवं सुरक्षा, दहेज प्रतिषेध कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय, छात्र/छात्राओं को रैगिंग रोकथाम विनियमन, 2009 के बारे में जानकारी दी गई।
साथ ही बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। शिविर उपरांत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र/छात्राएं, ग्रामीणजन तथा पैरालीगल वालेंटियर रेखा विश्नोई उपस्थित रहे ।