वाटर प्लांट खोलने के लिए खरीदी थी कृषि भूमि
लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता कपिल राठौर पिता कैलाश राठौर, निवासी ग्राम मोहनया टप्पा, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन ने लोकायुक्त इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने वाटर प्लांट स्थापित करने के लिए अपने परिवार की कृषि भूमि खरीदी थी। उक्त भूमि के बटांकन और नामांतरण का कार्य कराने के बदले पटवारी सुनील पटेल द्वारा 4 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायत का सत्यापन कर बिछाया जाल
शिकायत प्राप्त होने के बाद लोकायुक्त इंदौर संभाग के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी पटवारी सुनील पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर ट्रैप की योजना बनाई गई।
योजनाबद्ध कार्रवाई के दौरान 28 अक्टूबर को आरोपी पटवारी को टप्पा करही तहसील कार्यालय से लगभग 100 मीटर दूर नेहरू मार्केट स्थित विपुल टायर के पास सड़क किनारे शिकायतकर्ता से 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया।
लोकायुक्त टीम में ये रहे शामिल
कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक प्रतिभा तोमर, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक चंद्रमोहन बिष्ट, शैलेन्द्र सिंह बघेल, आशीष नायडू और रामेश्वर निगवाल शामिल रहे।