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सजा काट रहे कैदियों को एक बार में 300 दिन तक मिल सकेगी छुट्टी, कैद अवधि में ही काउंट होगा अवकाश

सजा काट रहे कैदियों को एक बार में 300 दिन तक मिल सकेगी छुट्टी, कैद अवधि में ही काउंट होगा अवकाश

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

भोपाल - राज्य सरकार ने जेल में सजा काट रहे कैदियों के छुट्टी नियमों में संशोधन किया है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद अब कैदियों को एक बार में अधिकतम 10 माह यानी 300 दिन की छुट्टी एक बार में मिल सकेगी। यह अवकाश आपात छुट्टी के दायरे में आएगा और इसकी गणना दण्डादेश की अवधि में की जाएगी।यह व्यवस्था जेल की जनसंख्या कम करने के मान से की जा सकेगी।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टी की पात्रता होगी।

डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989, नियम-4-घ के उप नियम (3) में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम '(3) अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-नियम-(1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है। 

उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी।

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