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बिजली कंपनी द्वारा सक्षम बकायादारों पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी

बिजली कंपनी द्वारा सक्षम बकायादारों पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी                                                       


हरदा
- म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. हरदा संभाग के अंतर्गत अत्यधिक बकाया राशि वाले उपभोक्ता, जिन पर रूपये पचास हजार से अधिक बकाया हैं, उनकी बाकायदा सूची तैयार कर म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 (क) एवं म.प्र. भू राजस्व संहिता (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988 के तहत, चल/अचल संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस तामील किये गये हैं । उपभोक्ताओं को राशि के भुगतान के लिए दो दिवस की समय-सीमा दी जा रही है । उक्त समय-सीमा में भुगतान न करने वाले बकायादारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई जिला प्रशासन के सहयोग से की जावेगी । कार्यवाही के तहत उपभोक्ताओं के परिसर में उपलब्ध चल संपत्ति यथा मोटरसायकल, कार, ट्रैक्टर आदि वाहनों की जब्ती की जावेगी, चाहे वह वाहन किसी के नाम पर भी हो । साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया   जावेगा । 

जिला प्रशासन ने भी म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. हरदा संभाग की बकाया राशि की वसूली के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है । इसके तहत कार्रवाई की सतत समीक्षा भी कलेक्टर श्री संजय गुप्ता द्वारा की जा रही है।

इस परिप्रेक्ष्य में संभाग के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह है कि अपने कनेक्शन पर बकाया राशि का अविलंब भुगतान कर, विद्युत विच्छेदन, कुर्की एवं पुलिस रिपोर्ट आदि की अप्रिय कार्रवाई से बचें और बेहतर विद्युत सेवा का अवसर प्रदान करें । 

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