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चना खरीदी में किसानों को 27 लाख से अधिक का चूना लगाने वाले व्यापारी को 5 साल की सजा

चना खरीदी में किसानों को 27 लाख से अधिक का चूना लगाने वाले व्यापारी को 5 साल की सजा


हरदा
। रहटगांव थाना क्षेत्र के  ग्राम टेमागांव सहित अन्य ग्रामों  के किसानों से चना खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले  व्यापारी को न्यायालय ने आज  5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही  ₹200000 अर्थदंड से भी दंडित किया। थाना रहटगांव में अपराध क्रमांक 81/18 धारा 406, 409, 420 भा,द,बी का अपराध आरोपी ओमप्रकाश पिता लछमीनारायन सोनी निवासी रायसेन के बिरुद्ध किसानों की शिकायत पर से दर्ज किया गया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 200000 दो लाख रुपये के अर्थदंड से तथा जुर्माना जमा ना करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास  का निर्णय पारित किया। 

अतरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि ग्राम उसकली, कपासी के 23 किसानों से चना खरीद कर आरोपी ने 1 किसान को पूरी राशि दी और 22 किसानों की राशि 27,37880 रुपये किसानों को चने की राशि ना देकर भाग गया। किसानों से चना खरीद कर बानापुरा के अनाज व्यापारी छगनलाल राठौर को बेच कर रुपये लेकर भाग गया। किसानों ने काफी प्रयास के बाद भी किसानों को चने की राशि आरोपी ने नही लौटाई तथा किसानों के  साथ धोखाधड़ी की गई। 

किसानों के द्वारा शिकायत करने पर अपराध दर्ज किया गया तथा विवेचना में पुलिस सोने के कुछ जेवर जप्त कर चालान पेश किया गया। न्ययालय ने अभियोजन गवाहों की गवाही ओर दस्तावेजो के आधार पर आरोपी ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर आरोपी को दंडित किया।  प्रकरण में पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सोनी द्वारा की गई।

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