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नाबालिग बालिका का बाल विवाह रूकवाया महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाइल्ड लाइन की टीम ने

नाबालिग बालिका का बाल विवाह रूकवाया महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाइल्ड लाइन की टीम ने  

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सहयोग से 


हरदा
- बाल विवाह की सूचना मिलने पर 14 मई को ग्राम रेलवा, विकासखंड हरदा में बाल संरक्षण टीम पहुंची। स्कूल अंकसूची के अनुसार बालिका की जन्म तिथि 12 नवम्बर 2003 पाई गई । सेक्टर पर्यवेक्षक निकहत खान द्वारा समझाया गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है, बारात हरदा से आना थी।

सेक्टर पर्यवेक्षक निकहत खान द्वारा बालिका के परिजन को समझाया कि 18 वर्ष से पूर्व बालिका का विवाह करना कानून् अपराध है।  बाल विवाह के दुष्परिणाम सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा उपस्थित परिजन व बालिका के माता-पिता को समझाये गये व कानून का उल्लंघन करने पर मिलने वाली सजा व अर्थदण्ड से भी अवगत कराया गया।  जिससे परिवार वाले बाल विवाह नही करने को तैयार हुये।  

बाल विवाह रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास से सेक्टर पर्यवेक्षक व चाइल्ड लाइन 1098 के सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित परिजनों को बताया कि यदि कही बाल विवाह होता पाया जाता है तो चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर भी आप काॅल कर सकते है व समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को भी अवगत करा सकते है।

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