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ग्राम में सामूहिक आयोजन होने पर प्रधान (सरपंच) एवं सदस्य को पद से किया जायेगा पृथक

ग्राम में सामूहिक आयोजन होने पर प्रधान (सरपंच) एवं सदस्य को पद से किया जायेगा पृथक

कोरोना रोकने प्रशासन हुआ सख्त, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

( लोकमत चक्र डॉट कॉम )

छतरपुर - कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बड़ी कोरोना रफ्तार को रोकने कलेक्टर छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि ग्राम में कोई आयोजन या सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होता है तो प्रधान (सरपंच) एवं सदस्य के विरूद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी।


कलेक्टर छतरपुर द्वारा जारी आदेश में जहां शासकीय अधिकारियों को छूट का दुरूपयोग कर अन्य जिलों में आने जाने पर पाबंदी लगाई है, वहीं आदेश के पैरा तीन में कहा गया है कि  प्रत्येक पंचायतों में प्रशासकीय समिति गठित है ।प्रत्येक शासकीय समिति के सदस्यों का यह दायित्व है कि वह शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएं। कोई आयोजन या सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होता है यह संदिग्ध गतिविधि होती है तो प्रधान एवं सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वह इंसीडेंट कमांडर को सूचित करें दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रधान एवं सदस्य के विरुद्ध मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार पद से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर छतरपुर शीलेन्द्र सिंह का यह आदेश सराहनीय है ओर अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय भी है। क्योंकि प्रायः ग्राम के बड़े ओर सम्पन्न लोग आयोजन करते है ओर उनके दबाव या राजनीतिक पहुंच के चलते प्रशासन तक सूचना नहीं पहुंचती है जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना फैल रहा है।


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