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कर्मचारियों को मिलेगी जुलाई 2020 से रुकी वेतनवृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश

कर्मचारियों को मिलेगी जुलाई 2020 से रुकी वेतनवृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के शासकीय सेवकों को वेतन वृद्धि दिए जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके बाद विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संकट के कारण पिछले वर्ष जुलाई 2020 में मिलने वाली वेतन वृद्धि नहीं दी गई थी। साथ ही अब तक जुलाई 21 की वेतन वृद्धि को लेकर भी रोक थी।

वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिये आज इस आशय के निर्देश जारी कर दिये हैं। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने वाले सभी स्वत्यों को नियमानुसार दिया जायेगा।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है वाषिक वेतन वृद्धि जुलाई / जनवरी माह में देय होती है। चूंकि राज्य शासन द्वारा वेतन वृद्धि को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किये गये हैं इसलिये शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जायेगा।

जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनके संबंध में भी गणना के निर्देश दिये दिये हैं। जुलाई 2020 /जनवरी 2021 की वेतन वृद्धि के वित्तीय लाभ/ एरियर्स की राशि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

राज्य शासन के अधीन सभी उपक्रम निगम, मंडल, स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि तत्समय देय नहीं रही थी। अत: इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

वेतनवृद्धि के लिये जो फार्मूला वित्त विभाग ने दिया है उसके अनुसार यदि शासकीय सेवक का वेतनमान लेवल 12 (56100-177500) है और जून 2020 में मूल वेतन रूपये 69000 है तो एक जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि 71100 होगी (जिसका वास्तविक भुगतान नहीं हुआ) और एक जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि रूपये 73200 (जुलाई 2020 की काल्पनिक वेतनवृद्धि शामिल करते हुए) प्रदाय की जायेगी। जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनकी गणना भी इसी अनुसार की जायेगी।
उधर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि जुलाई 2021 से वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी जिससे 600 से ₹ 4500 प्रति माह का  लाभ होगा। जुलाई 2020 से वेतन वृद्धि न देकर 1 साल में 7200 से ₹ 54000 का कोई लाभ नहीं मिला है।मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि सरकार को जुलाई 2020 से काल्पनिक वेतन वृद्धि को भी मूल वेतन वृद्धि मानकर वेतन वृद्धि देने के आदेश जारी करना थे ताकि कर्मचारी को उसका लाभ मिलता। आज हुए आदेशानुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि का किसी प्रकार का वास्तविक कोई लाभ कर्मचारी को नहीं मिलेगा।

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