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नर्सेस की हड़ताल अवैध घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने बनाई 7 सदस्यीय कमेटी

नर्सेस की हड़ताल अवैध घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने बनाई 7 सदस्यीय कमेटी

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : हाई कोर्ट द्वारा नर्स हड़ताल को अवैध घोषित किए जाने के बाद प्रदेशभर की नर्स काम पर वापस लौट आई हैं।
 वही स्वास्थ्य संचालनालय ने प्रदेश अध्यक्ष हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ भोपाल और प्रदेश अध्यक्ष नर्सेज एसोसिएशन ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर नर्सेज की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी का अध्यक्ष अपर संचालक नर्सिंग को बनाया गया है। 7 सदस्यीय कमेटी इनकी 7 सात मांगों पर निराकरण के लिए  सरकार को सुझाव देगी, उसके बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय करेगी। यह कमेटी नर्सेज कर्मचारियों के वेतनमान, रात्रि कालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिए जाने, भोज मुक्त विश्वविद्यालय और इग्नू से उत्तीर्ण स्टाफ नर्स को बीएससी नर्सिंग में पदोन्नति देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कोविड-19 में नर्स को सम्मानित करते हुए दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ उनकी सैलरी में दिए जाने, कोरोना काल में अस्थाई रूप से भर्ती की गई नर्सेज को नियमित किए जाने, शासकीय नर्सिंग कॉलेज व स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को कलेक्टर रेट पर मानदेय दिए जाने के संबंध में विचार कर सुझाव देगी।

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