Breaking News

संयुक्त मोर्चा ने उच्च न्यायालय में लगाई केवियट याचिका, बिना पक्ष सुने हड़ताल नही होगी अवैध घोषित

संयुक्त मोर्चा ने उच्च न्यायालय में लगाई केवियट याचिका, बिना पक्ष सुने हड़ताल नही होगी अवैध घोषित

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : प्रदेश में कर्मचारियों के आंदोलनों को न्यायालय का सहारा लेकर तोड़ने के शासन के पैतरों से सबक लेते हुए संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा ने न्यायालय में पहले ही कैविएट दायर कर दी है, जिसके चलते न्यायालय कर्मचारी संघ का पक्ष सुने बिना हड़ताल अवैध घोषित नहीं कर पायेगा।


उक्त जानकारी देते हुए दिनेश शर्मा प्रदेश संयोजक, संयुक्त मोर्चा ग्रामीण विकास विभाग एवं रोशन परमार प्रदेश सहसंयोजक, संयुक्त मोर्चा ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के द्वारा मनीष मिश्रा प्रदेश महासचिव पंचायत सचिव संगठन एवम संयुक्त मोर्चा आंदोलन प्रभारी जबलपुर संभाग को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में केवियट याचिका लगाये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। श्री मिश्रा के द्वारा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.डी.एस. चौहान के माध्यम से केवियट याचिका लगा दी है। संयुक्त मोर्चा की ओर से लगाई गई केवियट माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, अब उच्च न्यायालय हमारा पक्ष सुने बगैर हड़ताल को अवैध घोषित नही करेगा। जिसका पिटीशन नम्बर 1072/2021 है।

कोई टिप्पणी नहीं